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नई श्रम संहिता: आईटी कर्मचारियों को अब 7 तारीख तक वेतन मिलेगा, महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने का रास्ता साफ

नई श्रम संहिता 2025: देश के औद्योगिक क्षेत्र में पहला बड़ा बदलाव हुआ है। नए श्रम कानून आज, 21 नवंबर, 2025 से लागू हो गए हैं। सरकार ने अब चार नई श्रम संहिताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। सरकार की ये चार श्रम संहिताएँ, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020, कल से देश में लागू हो गईं। इसके ज़रिए सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन किया है।श्रीमेव जयते!प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चार नए श्रम संहिताओं का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका इज़हार किया। ‘श्रमेव जयते!’ कहते हुए उन्होंने कहा कि देश में ये चारों श्रम संहिताएँ लागू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी के बाद के सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधारों में से एक है। इससे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होगी। वे सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट में कहा कि इससे ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा मिलेगा।क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके परिणाम क्या होंगे?सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा। पहली बार, गिग और उससे जुड़े कर्मचारियों, श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी और श्रम सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा मिलेगा। न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। साथ ही, वेतन का भुगतान भी एक निश्चित तिथि पर करना होगा।महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमतिमहिलाएं अब सभी क्षेत्रों में रात्रि पाली में काम कर सकेंगी। महिला कर्मचारी और श्रमिक अब विभिन्न प्रतिष्ठानों और कंपनियों में रात्रि पाली में काम कर सकेंगी। बेशक, उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कंपनियों की होगी। उनके लिए सभी बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी होंगी। महिलाओं को अपनी रात्रि पाली चुनने की आज़ादी दी गई है। इतना ही नहीं, समान काम, समान वेतन पर भी ज़ोर दिया गया है। सरकार कार्यस्थल पर लैंगिक समानता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।यद्यपि ईएसआईसी को पूरे देश में लागू किया जा चुका है, अनुपालन का बोझ कम करने के लिए एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न को लागू किया जाएगा।एफटीई और अनुबंध श्रमिकों के लिए समान लाभ और ग्रेच्युटीगिग श्रमिकों के लिए 1-2% सामाजिक सुरक्षा7 तारीख तक वेतनएमएसएमई , मीडिया, आईटी, खदान और गोदी क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समय पर वेतन के प्रावधान किए गए हैं। नए श्रम संहिता के अनुसार, अब देश की सभी आईटी कंपनियों के लिए महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। उन्हें वेतन के लिए जल्दबाजी में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

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