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भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: अब ट्रेन के सफर में सामान की ऑनलाइन बुकिंग होगी आसान, जानिए वजन और साइज के नए नियम

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बेहद काम की और राहत भरी सुविधा शुरू की है। अक्सर यात्रा के दौरान लगेज बुक कराने या उसके वजन को लेकर स्टेशन पर होने वाली भागदौड़ और लंबी लाइनों से अब यात्रियों को छुटकारा मिलने वाला है। रेलवे ने कंफर्म ट्रेन टिकट वाले पैसेंजर्स के लिए पर्सनल लगेज (निजी सामान) की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के सफर को और ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाना है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस नई सुविधा के नियम क्या हैं और किस क्लास में आप कितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।

क्या है रेलवे की नई ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा?

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, अब यात्री उस सामान की ऑनलाइन बुकिंग आसानी से कर सकेंगे जिसे वे रिजर्व्ड डिब्बों में अपने साथ ले जाते हैं। इस डिजिटल पहल से यात्रियों को पार्सल काउंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हालांकि, कुछ खास श्रेणियों जैसे— AC 3-टियर (3AC), AC 3 इकोनॉमी (3E) और AC चेयर कार (CC) के लिए फ्री लगेज अलाउंस और अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय की गई है। इन क्लास में अतिरिक्त लगेज की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां फ्री लगेज अलाउंस पर ही शुल्क लगता हो।

किस क्लास में कितना सामान ले जाने की है छूट? (फ्री लगेज अलाउंस)

रेलवे बोर्ड के फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर के अनुसार, प्रति यात्री मुफ्त सामान की सीमा अलग-अलग श्रेणियों के लिए इस प्रकार तय की गई है:

  • फर्स्ट एसी (1st AC): 70 किलोग्राम

  • फर्स्ट क्लास और सेकंड एसी (2nd AC): 50 किलोग्राम

  • थर्ड एसी (3AC), एसी चेयर कार (CC) और स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम

  • सेकंड क्लास: 35 किलोग्राम

यदि यात्री इस मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं, तो वे इसे रिजर्व्ड डिब्बे में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तय नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तक लागू सामान दर का 1.5 गुना शुल्क चुकाना होगा।

सामान के आकार (Dimensions) से जुड़े जरूरी नियम

यात्रियों को यह जानना बेहद जरूरी है कि डिब्बे के अंदर किस साइज का बक्सा या सूटकेस ले जाया जा सकता है।

  • नियमों के मुताबिक, 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से ही यात्री डिब्बों में निजी सामान के तौर पर ले जाने की अनुमति हैं।

  • यदि आपके बक्से या सूटकेस का माप इनमें से किसी भी डाइमेंशन से ज्यादा है, तो ऐसे सामान को यात्री डिब्बों की बजाय ब्रेक-वैन में बुक कराना होगा।

  • इसके अलावा, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक माल (Commercial Goods) को यात्री डिब्बे में निजी सामान के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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