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जेब पर पड़ने वाला है भारी डाका अगर आधार-पैन लिंक नहीं किया, तो सैलरी से कटेगा दोगुना टैक्स TDS

News India Live, Digital Desk: साल 2025 खत्म होने वाला है और हम सब नए साल के जश्न की तैयारियों में लगने वाले हैं। लेकिन रुकिए! क्या आपने अपनी डायरी में लिखे उस सबसे जरूरी काम को निपटा लिया है, जिसकी डेडलाइन आपके सिर पर लटक रही है?जी हां, मैं बात कर रहा हूँ पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की।आयकर विभाग (Income Tax Department) ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 इस काम को करने की आखिरी तारीख है। अगर आप सोचते हैं कि “अरे, अभी तो बहुत टाइम है” या “बाद में देख लेंगे”, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 1 जनवरी की सुबह आपके लिए मुसीबत लेकर आ सकती है।आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आपने लिंक नहीं किया तो क्या होगा और इसे चुटकियों में कैसे निपटाना है।नहीं किया लिंक तो क्या होगा? (डरना जरूरी है)सरकार अब मजाक के मूड में नहीं है। अगर 31 तारीख तक आपने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ‘Inoperative’ (निष्क्रिय/बेकार) घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं?पैन रद्दी हो जाएगा: कागज के टुकड़े के अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी।दोगुना टैक्स: अगर पैन एक्टिव नहीं है, तो आपकी सैलरी या एफडी (FD) के ब्याज पर कटने वाला TDS 20% तक बढ़ जाएगा। यानी आपकी मेहनत की कमाई सीधे कट जाएगी।बैंक के काम ठप: पैन के बिना आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे, न ही म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में पैसा लगा पाएंगे। यहाँ तक कि 50,000 से ऊपर का लेनदेन भी नहीं होगा।क्या इसमें पैसा लगेगा?दोस्तों, फ्री वाली स्कीम बहुत साल पहले खत्म हो चुकी है। चूंकि हम सबने बहुत देरी कर दी है, इसलिए अब हमें 1,000 रुपये की लेट फीस (Penalty) भरनी ही पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, पैन कार्ड के बंद होने से जो नुकसान होगा, उसके सामने ये 1000 रुपये कुछ भी नहीं हैं।घर बैठे लिंक करने का सबसे आसान तरीकाआपको किसी साइबर कैफ़े या सीए (CA) के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से ये स्टेप्स फॉलो करें:वेबसाइट पर जाएं: इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (e-filing website) पर जाएं।’Link Aadhaar’ चुनें: होमपेज पर बाईं तरफ आपको ‘Quick Links’ दिखेंगे, वहां “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।डिटेल्स भरें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।पेमेंट करें: अगर आपने पहले पैनल्टी नहीं भरी है, तो ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ पर क्लिक करें और 1000 रुपये का चालान भरें।OTP से कन्फर्म करें: पेमेंट के बाद दोबारा लिंक वाले पेज पर आएं, आधार वाला नाम और मोबाइल नंबर डालें। एक OTP आएगा, उसे भरते ही आपका रिक्वेस्ट जमा हो जाएगा।पहले चेक कर लें, कहीं ऑलरेडी लिंक तो नहीं?कई बार हमें याद नहीं रहता और हम परेशान होते हैं। इसी वेबसाइट पर “Link Aadhaar Status” का एक आप्शन होता है। वहां अपना पैन और आधार नंबर डालकर चेक कर लें। अगर लिखा आये कि “Already Linked” तो चैन की नींद सो जाइये।

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