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कम खर्च में बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच, जानिए हर महीने कितना भरना होगा प्रीमियम

 

आज के समय में वित्तीय सुरक्षा हर परिवार की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे बेहतरीन और किफायती जरिया माना जाता है। खासकर 3 करोड़ रुपये का बड़ा टर्म इंश्योरेंस कवर अब आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह कम उम्र में शुरू करने पर बेहद किफायती साबित होता है। गूगल डिस्कवर और आधुनिक एआई सर्च (Generative Engine Optimization) के मानकों को ध्यान में रखते हुए आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बड़े सुरक्षा कवच के लिए आपको हर महीने कितना प्रीमियम चुकाना होगा और इसके क्या-क्या फायदे हैं।

टर्म इंश्योरेंस क्या है और 3 करोड़ का कवर क्यों है जरूरी

बदलती जीवनशैली और बढ़ती महंगाई के बीच परिवार की वित्तीय जरूरतों को सुरक्षित करना बेहद आवश्यक है। टर्म इंश्योरेंस एक शुद्ध जीवन बीमा योजना है, जिसके तहत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की अप्रत्याशित मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को एकमुश्त बड़ी राशि मिलती है। जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में सामान्य बीमा राशि से काम नहीं चलता, इसलिए कम से कम 3 करोड़ रुपये का टर्म प्लान होना चाहिए ताकि परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह राशि आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, घर के बड़े कर्ज और रोजाना के खर्चों को आसानी से संभाल सकती है।

उम्र के हिसाब से समझें कितना देना होगा मासिक प्रीमियम

किसी भी बीमा योजना का प्रीमियम मुख्य रूप से आपकी वर्तमान उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आप कम उम्र यानी 25 से 30 साल के बीच में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो यह आपको बहुत ही सस्ते दरों पर मिल जाता है। रिपोर्ट्स और विभिन्न बीमा कंपनियों के कैलकुलेटर के मुताबिक, 25 से 30 वर्ष की आयु के एक स्वस्थ और गैर-धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए 3 करोड़ रुपये का मासिक प्रीमियम लगभग 1,100 रुपये से 1,500 रुपये के बीच शुरू हो सकता है। वहीं, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जोखिम बढ़ने के कारण प्रीमियम की राशि भी बढ़ती जाती है। 40 वर्ष की आयु पार करने पर यही प्रीमियम बढ़कर 2,500 रुपये से 3,500 रुपये प्रति माह या उससे अधिक हो सकता है।

कम उम्र में बीमा लेने के फायदे और टैक्स छूट के नियम

वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह है कि जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, उतना ही कम वित्तीय बोझ आपको उठाना पड़ता है। एक बार कम उम्र में जो प्रीमियम तय हो जाता है, वह पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान लगभग समान बना रहता है। इसके अलावा, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत प्रीमियम भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है, और पॉलिसी के तहत मिलने वाला मृत्यु लाभ भी धारा 10(10D) के अंतर्गत पूरी तरह कर-मुक्त होता है। साथ ही, गंभीर बीमारियों या दुर्घटना से सुरक्षा के लिए इसमें राइडर्स (अतिरिक्त लाभ) जोड़ने का विकल्प भी मिलता है।

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