Pan Card: सावधान! पैन कार्ड से जुड़ी ये गलती की तो लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना

पैन कार्ड एक बेहद ज़रूरी दस्तावेज़ है। बैंक से जुड़े कामों के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होता है। अब केंद्र सरकार ने आयकर व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए पैन 2.0 नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की है। इससे अब आयकर विभाग को पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास दो या उससे ज़्यादा पैन कार्ड हैं या नहीं। क़ानून के मुताबिक़, किसी व्यक्ति के पास दो या उससे ज़्यादा पैन कार्ड होना एक गंभीर अपराध है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।ऐसी खबरें आई हैं कि कई लोग दो या उससे ज़्यादा पैन कार्ड के ज़रिए धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड हो गए, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, जाँच करें कि कहीं आपके नाम पर डुप्लीकेट पैन तो नहीं है और अगर है तो उसे तुरंत वापस कर दें।PAN-2.0 में डुप्लिकेट पैन कैसे खोजें?क्यूआर कोड – नए पैन कार्ड में एक डायनामिक क्यूआर कोड होगा। कर विभाग इसे स्कैन करके यह जान सकेगा कि पैन कार्ड वैध है या नहीं।वास्तविक समय सत्यापन – पैन कार्ड बनाते समय आधार और अन्य डेटा का सत्यापन किया जाएगा।यदि आपके नाम पर दो पैन कार्ड हैं तो क्या करें?चरण 1 – आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।चरण 2 – पैन स्थिति जांच पर क्लिक करेंचरण 3 – अपना पैन नंबर दर्ज करें और जांचें कि क्या आपके नाम पर कोई अन्य पैन है।डुप्लिकेट पैन कैसे सरेंडर करें?यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं…चरण 1 – एनएसडीएल/यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं।चरण 2 – पैन परिवर्तन / सुधार / समर्पण फॉर्म (49ए) भरें।चरण 3 – इस बारे में जानकारी प्रदान करें कि आप किस पैन नंबर को जारी रखना चाहते हैं और किसे बंद करना चाहते हैं।चरण 4 – सरेंडर किए गए पैन और सक्रिय पैन की ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करेंचरण 4 – यदि आवश्यक हो तो पता और आईडी सबमिट करें।डुप्लिकेट पैन के लिए दंड क्या है?अगर आपके नाम पर दो (या उससे ज़्यादा) पैन कार्ड हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। हालाँकि, अगर आपने गलती से दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया है (पुराना खो गया है), तो उसे सरेंडर करते समय बता दें कि ऐसा करने पर आपका जुर्माना माफ़ हो सकता है। हालाँकि, अन्य मामलों में, आपको ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।